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आवास प्रामाण पत्र

एक निवास प्रमाणपत्र यह सुनिश्चित करने का प्रमाण है कि प्रमाण पत्र वाला व्यक्ति जिला / राज्य का निवासी है जिसके द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है। यह प्रमाणपत्र शैक्षिक संस्थानों में और सरकारी सेवा में निवास / निवासी कोट्स का लाभ उठाने के लिए निवास के सबूत के रूप में आवश्यक है, और स्थानीय नौकरियों को प्राथमिकता दी जाने वाली नौकरियों के मामले में भी। लोगों की सभी श्रेणियों की आवश्यकता है।

एक स्थायी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप पर एक आवेदन जमा करने की आवश्यकता है:-

  1. आवेदन पत्र
  2. नीचे दी गई शर्तों में से कोई भी: –
  3. आवेदक जिले के निवासी होना चाहिए
  4. जन्म प्रमाण पत्र की तारीख
  5. आवेदक घर जिले में होना चाहिए
  6. आवेदक को 15 या 15 से अधिक वर्षों के लिए जिले में रहना चाहिए
  7. मतदाता सूची में मतदाता कार्ड / नाम की राशन कार्ड / नाम की प्रतिलिपि (उनमें से एक)
  8. प्रमाण पत्र फॉर्म-प्रथम अधिकारी को भेजा जाता है जिसने इसे पुनः पुष्टि के लिए प्रमाणित किया है। पुनः पुष्टि प्राप्त करने के बाद, आवश्यक प्रमाणपत्र जारी किया गया है।
  9. स्व-प्रमाणित प्रमाणपत्र

पर जाएँ: http://saralharyana.gov.in/

स्थान : ई-दिशा केंद्र | शहर : फरीदाबाद | पिन कोड : 121007