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जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र

रजिस्ट्रार

आरबीडी अधिनियम, 1969 की धारा 7 के तहत प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त किए गए हैं, उनके अधिकार क्षेत्र के तहत जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए। रजिस्ट्रार नगर पालिका, पंचायत, सरकारी स्वास्थ्य संस्थान या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अन्य स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित हो सकते हैं।

संस्थानों

जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 के पंजीकरण के अनुसार अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, प्रसूति या नर्सिंग होम या अन्य संस्थानों में जन्म और मृत्यु के संबंध में, रजिस्ट्रार को घटनाओं को सूचित करने की ज़िम्मेदारी।

जनता

जन्म और मृत्यु के मामले में, नागरिक को अपने क्षेत्राधिकार के रजिस्ट्रार को 21 दिनों के भीतर घटना के बारे में सूचित करना चाहिए। मौत के मामले में, नागरिक को दफन / श्मशान के साथ मूल रूप में डॉक्टर का प्रमाण पत्र रखना चाहिए।

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

पर जाएँ: http://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/login#

स्थान : ई-दिशा केंद्र | शहर : फरीदाबाद | पिन कोड : 121007