आदेश- फरीदाबाद जिले की सीमा के भीतर पूरे वर्ष संयुक्त पटाखों (श्रृंखला पटाखे), बेरियम लवण पटाखे और केवल ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर प्रतिबंध।
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| आदेश- फरीदाबाद जिले की सीमा के भीतर पूरे वर्ष संयुक्त पटाखों (श्रृंखला पटाखे), बेरियम लवण पटाखे और केवल ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर प्रतिबंध। | 17/10/2025 | देखें (6 MB) |